एब्स्ट्रैक्ट:इमेज कॉपीरइटFACEBOOK/KULDEEP SENGARImage captionकुलदीप सेंगरउन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक
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कुलदीप सेंगर
उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ दिल्ली की एक सत्र अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं.
उनके ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं.
इसका मतलब ये है कि उन्नाव रेप मामले में अब कुलदीप सेंगर और अन्य के ख़िलाफ़ दिल्ली की सत्र अदालत में मुक़दमा शुरू होगा.
अदालत ने सेंगर पर बलात्कार [376 (1)] और आपराधिक साज़िश [(120 B)] समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही पॉक्सो एक्ट के सेक्शन तीन और चार के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को इस संबंध में सभी मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीबीआई अदालत को ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले के लिए तय किए गए एक जज दिल्ली में रोज़ाना सुनवाई शुरू करेंगे और इसे 45 दिनों के भीतर पूरी करेंगे.
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एम्स में भर्ती पीड़िता
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता बीती 28 जुलाई को रायबरेली में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं. इस हादसे में उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और उनके वकील भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
पीड़िता के परिजनों ने इस हादसे को एक साज़िश बताते हुए कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाया था.
5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाने का आदेश दिया था. अभी पीड़िता अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है.
पीड़िता के पिता की पहले ही पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है.
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पीड़िता अपने रिश्तेदारों और वकील के साथ इसी कार में सवार थीं, जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी
पिता की पहले ही हो चुकी है मौत
हाल ही में भाजपा से निकाले गए कुलदीप सिंह सेंगर इस कथित रेप कांड में फ़िलहाल जेल में हैं. उन पर एक नाब़ालिग लड़की से कथित तौर पर जून 2017 में बलात्कार करने का आरोप है.
पीड़ित नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि विधायक कुलदीप सेंगर ने अपने घर पर उस वक़्त उसके साथ बलात्कार किया था जब वो अपने एक रिश्तेदार के साथ उनके घर पर नौकरी मांगने गई थी.
इस मामले में उस वक़्त पीड़ित लड़की की एफ़आईआर पुलिस ने नहीं लिखी थी जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट का सहारा लिया.
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उनका आरोप है कि विधायक और उनके साथी पुलिस में शिक़ायत नहीं करने का दबाव बनाते रहे हैं और इसी क्रम में विधायक के भाई ने तीन अप्रैल को उनके पिता से मारपीट भी की. इसके बाद हिरासत में लड़की के पिता की मौत हो गई.
लड़की के पिता का उनकी मृत्यु से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था विधायक के भाई और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मारा-पीटा था.
पुलिस की इसी कथित निष्क्रियता और विधायक की कथित दबंगई से त्रस्त होकर पीड़ित लड़की ने सीएम आवास के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, इस घटना के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया.
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उन्नाव रेप केस: पीड़िता की बहन लगाए गंभीर आरोपउन्नाव रेप केस में अब तक क्या-क्या हुआ?
4 जून 2017: पीड़िता ने विधायक कुलदीप सेंगर के घर रेप का आरोप लगाया.
11 जून 2017: पीड़िता लापता हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़.
22 जून 2017: पीड़िता की कोर्ट में पेशी, बयान दर्ज़.
04 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता आर्म्स एक्ट में गिरफ़्तार.
09 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत.
11 अप्रैल 2018: यूपी सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा.
13 अप्रैल 2018: विधायक गिरफ़्तार, सीबीआई ने की पूछताछ.
11 जुलाई 2018: सेंगर अभियुक्त करार, सीबीआई की पहली चार्जशीट.
28 जुलाई 2019: पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी.
31 जुलाई, 2019: सीबीआई को सौंपी गई जांच.
1 अगस्त, 2019: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सभी केस दिल्ली ट्रांसफ़र.
2 अगस्त, 2019: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को सुरक्षा कारणों से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ़्ट करने का आदेश दिया.
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